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क्रांतिवीर जोरावरसिंह बारहठ

क्रांतिवीर जोरावरसिंह बारहठ

 

पूरा नाम श्री जोरावरसिंह बारहठ
माता पिता का नाम पिता श्री कृष्णसिंहजी व माता श्रृंगारबाई 
जन्म व जन्म भूमि जन्म 12 सितम्बर 1883 को इनके पैत्रक गाँव देवखेडा (शाहपुरा) में हुआ था
स्वर्गारोहण
भारत मां का यह लाल आश्विन शुक्ल पंचमी दिनांक 17 अक्टूबर 1939 को
विविध 
श्री जोरावरसिंहजी का विवाह तत्कालीन कोटा राज्य के अतरालिया के चारण जागीरदार श्री तखत सिंह जी की सुपुत्री अनोप कुंवर के साथ सम्पन्न हुआ।

 जीवन परिचय


क्रांतिवीर श्री जोरावर सिंह जी का जन्म पिता श्री कृष्ण सिंह जी के यहां माता श्रृंगार बाई की कोख से भाद्र शुक्ल पक्ष १० बुधवार वि. सं. १९४० को हुआ। इनकी जन्म कुण्डली निम्नांकित प्रकार है

“विक्रमाब्द १८४० शाके १९०५ भाद्रपद शुक्ल पक्षे तिथौ १० बुध वासरे घटी ५/४० पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे घटी ६/२ सौभाग्य योगे घटी ६/४६ तात्कालिक विष्टीकरणे जन्मगण १५१ सूर्य ४/२६ एवं पंचांग शुद्धौ सूर्योदयात् इष्ट घटी ४२/३० तत्समये लग्न स्पष्ट १/२४/१०/२६ वष लग्नोदये।”

श्री जोरावर सिंह जी बारहठ अपने पिता श्री कृष्ण सिंह जी के साथ जोधपुर चले गये। श्री कृष्ण सिंह जी जोधपुर महाराजा श्री जसवंत सिंह जी के आमंत्रण पर अपनी सेवायें देने जोधपुर पधारे थे।

श्री कृष्ण सिंह जी की शिक्षा जोधपुर में ही हुई। आपको जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह जी ने प्रभावित होकर महारानी साहिबा के महलों के प्रबंधक का वैतनिक दायित्व सौंपा, जो आपने अत्यधिक कुशलता से निभाया।

श्री जोरावर सिंह जी का विवाह तत्कालीन कोटा राज्य के अतरालिया के चारण जागीरदार श्री तखत सिंह जी की सुपुत्री अनोप कुंवर के साथ सम्पन्न हुआ।

श्री जोरावर सिंह बारहठ ने स्वतंत्रता आंदोलन के आरा काण्ड में भाग लिया, आपने भतीजे कुंवर प्रताप सिंह बारहठ के साथ २३ दिसम्बर १९१२ को चांदनी चौक में बम फेंका था। अंग्रेज पुलिस आपको जीवनपर्यंत ढूंढती रही, परंतु गिरफ्तार नहीं कर सकी।

आपने १७ अक्टूबर, १९३९ में अंग्रेज सरकार के गिरफ्तारी वारंट के अस्तित्त्व में रहते हुए स्वर्गारोहण किया।

१९०३ से १९३९ तक की ३६ वर्ष की अवधि में अंग्रेजी सत्ता व उसकी पुलिस व गुप्तचर इस महान क्रांतिकारी को कभी भी अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकी।

श्री जोरावर सिंह जी बारहठ अपने फरारी काल में मध्यप्रदेश के मेरे पैतृक गांव करंडिया एवं उसके निकटवर्ती चारणों के गांव ‘एकलगढ़’ में अधिकांश समय साधु के वेश में विराजे।

आप पर ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तारी हेतु समय समय पर अनेक पुरस्कार घोषित कर रखे थे। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में क्रांतिकारियों द्वारा प्रारम्भ किये गये विप्लव से व्यथित होकर न्यायाधीश रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति को भारत में विप्लव, सशस्त्र विद्रोह और आंदोलनों के बारे में विस्तार से जाँच कर रिपोर्ट देनी थी। इस रिपोर्ट का नाम ‘सेडीशन कमेटी रिपोर्ट १९१८’ रखा गया और इसे गजट में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के अध्याय-८, पृष्ठ-१२६-१२७-१२८ में ‘Revolutionary Crime in Bihar and Orissa’ में श्री जोरावर सिंह बारहठ से जुड़े निमेज कांड का वर्णन निम्नलिखित प्रकार किया गया है-

“After the Muzaffarpur tragedy, however, Bihar had a long respite from political crime; and the next incidents that have claimed our attention were also murders committed by revolutionaries from outside the province. The circumstances of these murders were remarkable, and show clearly the baneful in fluence exercised by the Bengal propaganda of robbery and homicide on youthful minds, outside Bengal. They also show how, despite professions of religion and patriotism, those select as a victim an unoffending person belonging to a calling held in special reverence by Hindus.


Arjun Lal Sethi
Moti Chand and Manik Chand, two Hindu youths, belonging to the Jain sect which is peculiarly averse to taking life to any kind, were natives of Sholapur, a district in Bombay Arjun Lal Sethi Presidency, They had at first studied at home and in Poona, but afterwards, with two other Maratha Jains, joined the school of a Jain named Arjun Lal Sethi in the State of Jaipur. According to Manik Chand they had read previously and brought with them to Jaipur such books as the Life of Mazzini, The first eight years to Tilak, cuttings from such newspapers as the Kal, the Bhola and the Kesari and at the school which they had joined in order to study religion and with it secure general education they and their companions received visits and lectures from one Bhishan aged about 40, a native of the Mirzapur district in the United Provinces and a resident of Benares.

Arjun Lal’s school was mainly religious but Bishan Datta’s lectures were political. “Besides the excellent sentiment that man should serve his country he included first the duty of attaining swaraj (self-government), a boon which he did not define, though inter alia he wanted a committing of dacoity was the road to Swaraj. ” To attain Swaraj dacoities should be taught. They should be committed in order to obtain funds wherewith to procure revolvers and pistols wherby to facilitate robbery by violence. Bishan Datta would gain followers organize dacoity on grand scale. He pointed out to the students various examples of political woes under which the country suffered. He spoke on this topic to the students individually or in twos and three, but never to more than five at a time. He also “praised men like Kanai Lal Datta” (the murderer of informer Narendra Gosain). On his third visit to Arjun Lal’s school he said to Moti Chand, Manik Chand and Jai Chand (another student), “Up to this it has been only theory. It is now time to do something practical” and added“Are yo ready?” His audience well understood him to be asking them to promote swaraj by committing a dacoity and consented to his proposal. He proceeded to explain that there was an opportunity for dacoity, and offered, if they were ready, to take them to the place suited for the purpose.

The name of this place he did not then disclose. They agreed under the guidance of Bishan Datta they left the boarding-house two or three days later, were joined by a certain Jorawar Singh, whom they did not know previously, and during an intermediats short stay at far-distant Benares, learnt from Bishan Datta that the victim was to be a Hindu Mohant or About who resided in and looked after a small temple in Nimez, in Bihar and was believed to be wealthy. After a preliminary reconnoitre by two of the associates, Moti Chand, Manik Chand, Jai Chand and Joravar Singh Started on the expedition, supplied by Bishan Datta with funds for the journey and with heavy staffs in case of resistance. They carried out their enterprise, murdered the Mohant in the most treacherous and brutal manner, as well as an unfortunate boy who happened to be acting as his servant, but could not find the key of his safe which contained cash and property worth about Rs. 17, 000. Consequently they returned to Bishan Datta with nothing but a time-piece and a drinking pot. He informed them that they had been fools and had taken a man’s life needlessly.

This abominable crime was perpetrated on the 20th of March 1913; and it was not till a year later that any clue was obtained to its auothership. Then Arjun Lal Sethi, who had left Jaipur and proceeded to Indore to start another school there, fell under the suspicion of the police who were enquiring into the Delhi conspiracy case. He had brought with him from Jaipur a certain Sheo Narayan, among whose belongings ojectionable papers were found. On examination Sheo Narayan told the police that, when he was residing at the boarding-house of Arjun Lal’s school at Jaipur, there arrived about january 1913 a visitor named Bishan Datta. Subsequently three students of the institution named Moti Chand, Manik Chand, and Jai Chand left the boarding-house together, ostensibly on pilgrimage, and on their return some 25 days later, related, in the presence of himself, Arjun Lal and some of the other young men, how they had killed a sadhu (Hindu ascetic), but had been unable to get any of his money, which it was their object to secure. This discloure started a prolonged investigation. Moti Chand was convieted and hanged. Bishan Datta was transported for ten years, as it was held that he had not instigated the murder but only the dacoity. The Sessions Judge found that Arjun Lal “must have been aware of the object with which three of his free boarder students took their departure on pilgrimage.



श्री जोरावरसिंह बारहठ के साथियों को एक ही मुकदमे में दो फांसी की सजा दी गई

श्री जोरावर सिंह बारहठ पर यह आरोप लगाया गया कि दिनांक २० मार्च १९१३ को उन्होंने अपने साथी मोतीचंद, जयचंद, बिशनदत्त द्विवेदी निवासी बनारस एवं माणिक चंद के साथ मिलकर निमेज जिला-आरा, बिहार के महंत भगवानदास एवं उसके नौकर बंशीधर की हत्या कर दी। उपरोक्त प्रकरण में जोरावर सिंह और जयचंद फरार हो गये और वे जीवनपर्यंत अंग्रेज पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये जा सके।

इस प्रकरण में माणिकचंद वादा माफ गवाह हो गया। श्री माणिकचंद की गवाही के आधार पर श्री मोतीचंद को महंत की हत्या कारित करने के आरोप में फांसी की सजा और नौकर बंशीधर की हत्या के आरोप में एक और फांसी की सजा से दण्डित किया गया। बिशनदत्त द्विवेदी को भारतीय दंड संहिता की धारा ३९४ डकैती के आरोप में १० वर्ष की सजा से दण्डित किया गया।

मोतीचंद द्वारा फोर्ट विलीयम उच्च न्यायालय, बंगाल में की गई अपील की सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति श्री सरफूद्दीन एवं न्यायमूर्ति कोक्श ने अपील की सुनवाई कर महंत भगवानदास की हत्या के आरोप में दी गई सजा को बहाल रखा और नौकर बंशीधर की हत्या के आरोप में दी गई फांसी की सजा को निरस्त कर दिया।

उपरोक्त प्रकरण में मोतीचंद पर स्वयं द्वारा महंत भगवानदास एवं उनके नौकर बंशीधर की हत्या करने का आरोप नहीं था अपितु उपरोक्त दोनों की हत्या करने का आरोप क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहठ पर था। उनका गिरफ्तारी वारंट न्यायालय ने जारी कर रखा था और गिरफ्तार कराने वाले को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा अंग्रेज सरकार ने कर रखी थी।

यदि श्री जोरावर सिंह बारहठ पकड़े जाते तो निश्चित रूप से उन्हें फांसी की सजा होती और फांसी के फंदे को चूमना पड़ता।



लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का जिम्मेदार कौन?

क्रांतिकारी और विप्लव आंदोलन के दौरान २३ दिसम्बर १९१२ को लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक, दिल्ली में बम फेंकने वाला कौन था? इस तथ्य का अंग्रेज सरकार उसके अनुसंधान और गुप्तचर अधिकारियों के सारे दल मिलकर पता नहीं लगा सके और ठोस साक्ष्य भी नहीं जुटा सके।

लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के साहसिक कार्य की योजना इतनी कारगर व सुदृढ़ थी कि एक कड़ी के विफल होने पर भी सभी क्रांतिकारियों का पता नहीं चल सकता था।

यही कारण था कि वॉयसराय जैसे सर्वोच्च शासन प्रमुख पर बम फेंकने जैसे साहसिक कदम की सभी कड़ियों को अंग्रेजी सरकार नहीं जोड़ सकी। दिल्ली में सेशन्स प्रकरण संख्या 6/1914 दी क्राउन बनाम बसंत कुमार विश्वास, अबधबिहारी, अमीरचन्द, बालमुकुंद, बलराज, हनवंत सहाय, मन्नुलाल, चरणदास, रघुवर शम खुशीराम एवं रामलाल उर्फ छोटेलाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/120-बी के अंतर्गत दिल्ली में चलाये गये मुकदमे में स्वयं न्यायाधीश ने मुकदमे के आरोपों के बारे में अपने निर्णय में लिखा कि- “In this case the accused, 11 in number stand charged under sections 302-120 B of the Indian Penal Code with conspiracy to commit murder between the 27th of March 1913 and the 31st of March 1914, both at Delhi and Lahore and other place in British India.”

१९१३ के लाहौर बम काण्ड में राम पदारथ नामक व्यक्ति मौत के घाट उतार दिया गया। उक्त मुकदमा २७ मार्च १९१३ एवं ३१ मार्च १९१४ के मध्य दिल्ली व लाहौर में हुये बम काण्डों के घटनाक्रमों को लेकर आरोप विरचित कर चलाया गया।

राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली से प्राप्त उक्त प्रकरण के निर्णय में न्यायाधीश ने अंग्रेज अधिकारी श्री एल्स्टॉन के शब्दों को उल्लेखित करते हुए कहा कि लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में २३ दिसम्बर १९१२ फेंके गये बम के बारे में विश्वसनीय व पर्याप्त वैधानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकी थी। निर्णय के पृष्ठ २ के अनुसार-

“The first fruits of the conspiracy are said to have been the throwing of the bomb at Delhi on the 23rd of December 1912. The evidence on the subject is entirely circumstantial and consists in the fact that Basant kumar Biswas left Lahore a couple of days before the bomb was thrown under suspicious circumstances that Abad Bihari was also away from Lahore at the time and that Dina Nath, the approver had a conversation with Abad Bihari which showed that the latter knew the details of how that bomb was thrown. To quote the words of Mr. Alston ‘however as there was no direct evidence on the point and as it might be thought the indirect evidence was not sufficient in itself to bring home legal proof, we have not set out the Delhi bomb outrage in the way we have set out the later Lahore Gardens bomb case. ‘ There is certainly no legal proof on the subject and it is merely and interesting coincidence that two months after the plan of campaign was formed in Lahore, a bomb precisely similar to those used in recent outrages in Calcutta and to that used in May 1913 in Lahore was throw at Delhi.”

श्री एम. हैरिस्सन अपर सैशन्स न्यायाधीश दिल्ली प्रांत के न्यायालय में सैशन्स प्रकरण संख्या ६/१९१४ दी क्राउन बनाम बसंत कुमार बिस्वास व अन्य के मुकदमे की सुनवाई २१ मई १९१४ से १ सितम्बर १९१४ तक चली और ५ अक्टूबर १९१४ को निर्णय सुनाया गया।

इसी न्यायालय में सैशन्स मुकदमा संख्या ८/१९१४ दी क्राउन बनाम अमीरचन्द व अबधबिहारी आरोप अंतर्गत धारा ४, ५ व ६ विस्फोटक अधिनियिम में चलाया गया और इसका निर्णय भी ५ अक्टूबर १९१४ को सुनाया गया।

यहां निर्णय के उस भाग को उल्लेखित करना पाठकों की जानकारी हेतु आवश्यक लगता है, जिसमें के क्रांतिकारी को किस-किस आरोप में फांसी की एवं काले पानी की सजा दी गई-

क्र. नाम क्रांतिकारी आरोप जिसमें दोषी पाया                                
(धारा ३०२ एवं १२०-बी भा. द. स. )
सजा
1 बसंत कुमार बिस्वास आयु २३ वर्ष बम रखना, बम रखकर राम पदारथ की हत्या करना आजीवन काला पानी   (हाईकोर्ट ने फांसी की सजा दी)
2 अवधबिहारी           आयु २५ वर्ष समिति का सदस्य। बम रखने का निर्देश देना।          साहित्य प्रकाशन एवं पोइजन मैन्युल रखना।                      बसंत कुमार से कार्य कराना। फांसी की सजा
3 अमीरचन्द             आयु 40 वर्ष क्रांति के लिये प्रशिक्षित करना                             यूरोपियन को समूह में मौत के घाट उतारने की प्रेरणा देना। अपने घर पर योजनायें बनाना एवं बम की टोपी कब्जे से बरामद होना। फांसी की सजा
4 बालमुकुन्द समिति का सदस्य, बम अपने कब्जे में रखना।            लाहौर बम काण्ड की योजना में सम्मिलित होना। फांसी की सजा
5 हनवंत सहाय समिति का सदस्य होना, परंतु किसी अपराध हेतु सक्रियता से भाग नहीं लेना। आजीवन काला पानी की सजा
6 बलराज हत्या का षड्यंत्र करना आजीवन काला पानी की सजा
7 छोटेलाल उर्फ रामलाल (धारा ३०२ एवं १२०-बी भा. द. स. ) आरोप मुक्त
8 चरणदास (धारा ३०२ एवं १२०-बी भा. द. स. ) आरोप मुक्त
9 मन्नुलाल (धारा ३०२ एवं १२०-बी भा. द. स. ) आरोप मुक्त
10 रघुबर शर्मा (धारा ३०२ एवं १२०-बी भा. द. स. ) आरोप मुक्त
11  खुशीराम (धारा ३०२ एवं १२०-बी भा. द. स. ) आरोप मुक्त
       
       

 

अवधबिहारी एवं अमीरचन्दको विस्फोटक अधिनियम की धारा ४ में २० वर्ष के काला पानी की सजा दी गई। मुल्जिम दीनानाथ को वादा माफ गवाह बना दिया गया और उसने क्रांतिकारियों के विरुद्ध बयान दिया। निर्णय में उसे सभी आरोपों से उन्मोचित कर दिया गया।

न्यायाधीश ए. हरीसन द्वारा दिये गये निर्णय का अंश ज्यों का त्यों प्रस्तुत है-

“There Is One More Point Only And That Is That Manni Ram Tells Us That Raghobar Sharma Wrote To Him At Multan To Ask Him To Discover The Names Of Disaffected Persons In That Place. I Have A Very Poor Opinion Of Manni Ram, And I Believe That Here Again He Is Implicating Another, While Trying To Save His Own Skin. I Find That The Evidence Against Raghobar Sharma Is Quite Insufficient And Agreeing With All The Assessors I Find Him Not Guilty.

The Question Of Sentences Alone Remains. Six Of The Accused Have Been Found Guilty Of Being Members Of A Conspiracy, Which Existed Mainly For The Purpose Of Committing Wholesale Murder, And All Are Equally Guilty. On This Point The Law Is Very Clear, But, Although They Are Equally Guilty, It Does Not Follow That They Should Necessarily Receive The Same Sentence, And I Think That, In Awarding Punishment, A Distinction May Well Be Drawn Between Those Who Actually Handled Bombs And Those Did Not, Or Who Are Not Shown To Have Done So. The First Class Includes Basant Kumar Biswas, Abad Bihari, Amir Chand And Balmokand And The Latter Bal Raj And Hanwant Sahai Only. Although Basant Kumar Biswas Handled A Bomb On More Than One Occasion And Although I Am Satisfied That He Actually Placed The Bomb, Which Caused The Death Of Ram Padarath, And Was Meant To Cause The Death Of Many More, I Am Inclined To Treat Him Leniently. He Is Very Young, Being Only 23 Years Of Age And Less Developed Mentally And Physically Than Might Be Expected At That Age. He Comes Of A Very Humble Walk In Life, Having Been A Domestic Servant Of That Dominating Personality Rash Behari Bose, And He Was Neither Socially Nor By Education The Equal Of His Fellow Conspirators. He Was Never Admitted, As Far As I Can Judge, To The Full Dignity Of Membership Of The Committee And Was Treated More As A Useful Tool, Than As A Real Colleague. He Knew Perfectly Well What He Was Doing, But At The Same Time I Think That He Deserves More Consideration Than Those, Who “Trained And Taught And Used Him. In Spite Therefore Of The Fact That He Actually Committed The Murder Of Ram Padarath I Sentence Him To Transportation For Life Under Section 302 Read With 120 B.

For The Other Three Men, Who Fall Into This Class I Can Find Nothing What-Say In Extenuation Of Their Crimes. Abad Bihari Is Only 25 Years Of Age But He Is A Highly Educated And Intelligent Man, Who Was Used As No Man’s. Tool. From The Beginning He Was An Active Member Of The Committee, And, In Fact, The Most Active. He Arranged And Was Consulted In Everything. Though He Did Not Himself Place The Bomb, Preferring To Employ Basant Kumar Biswas For This Dangerous Feat, He Put It Together And Then Directed His Agent What To Do. He Organised The Campaign Of Leaflets, Which Was Meant To Bear Fruit In Murders And Crimes. He Was In Possession Of The Poison Manual To Mention One Document Only. He Was An Accessory To The Presence Of The Bomb Cap In Amir Chand’s House. If Any Man Ever Earned The Full Penalty, Which The Law Prescribes, It Is He And Under Section 302 Read With 120 B, I Sentence Him To Death Subject To The Confirmation Of The Chief Court.

The Case Of Amir Chand Is If Possible Worse Than That Of Abad Bihari.

A Man Of 40 Years Of Age Filling A Position Of Importance In The Educational World At Delhi, Respected And Consulted By His Compatriorts Such As Rai Bahadur Sultan Singh No Less Than By The Members Of The Delhi Mission, A Man Who Used His Undoubted Gifts And His Influence Over The Young To Train Others And Even His Own Adopted Son By Means Of The Literature Of Anarchy And Crime, And Not Only This But A Man, Who Assisted In The Dissemination Of The Poisonous Literature Of This Organisation, And Who Himself Composed An Article Advocating A Wholesale Massacre Of Europeans; A Man, Moreover, Who Allowed His House To Be Used As The General Meeting Place Of Disaffected Criminals, And In Whose Possession A Portion Of A Bomb Was Discovered. There Is Only One Possible Sentence For Him Also, And, Finding Him Guilty Under Sections 302 And 120 B, I Sentence Him To Death Subject To The Confirmation Of The Chief Court.

Balmokand Is The Third Member Of This Class. He Was One Of The Committee From The Beginning, The Committee Which Made All The Plans Including That Of The Lahore Outrage. He Took Over And Kept With Him The Bombs, Which Basant Kumar Brought From Bengal, And, Whenever He Was In Lahore, He Took An Active Part In The Proceedings. He Knew Full Well What He Was Doing And So Did His Friend Bal Raj As Is Shown By The Correspondence. I Can Find No Possible Extenuation For His Conduct Either, And Finding Him Guilty. Under Sections 302 And 120 B, I Sentence Him To Death Subject To The Confirmation Of The Chief Court.

As To Bal Raj There Is This Difference In His Case, As Compared With That Of His Friend Balmokand, That He Is Not Shown To Have Ever Actually Handled A Bomb. They Are Both Equally Guilty As Members Of The Conspiracy But It Does Appear To Me That A Distinction May Fairly Be Drawn In The Matter Of Punishment. Perhaps The Distinction Is Too Fine But, Although Bal Raj Was Undoubtedly A Full Member From The Beginning, And A Member Of The Managing Committee, I Think, Erring Perhaps On The Side Of Mercy, That A Sentence Of Transportation For Life Is Sufficient In His Case. I Find Him Guilty Under Sections 302 And 120 B, And Pass This Sentence.

Hanwant Sahai Remains. If Mercy Is To Be Shown To Bal Raj And, Basant Kumar He Deserves It As Much As They. He Was A Member And An Active Member, But It Is Not Shown That He Took Any Prominent Part In Organising An Actual Outrage As Opposed To The Preaching Of Anarchical Crime. This Does Not Affect His Guilt But May Be Taken Into Consideration In Passing Sentence. I, Therefore, Find Him Guilty Under Sections 302 And 120 B, Of Having Been A Member Of The Conspiracy And Sentence Him To Transportation For Life.

The Approver Dina Nath Has, In My Opinion Given His Evidence Honestly And Has Told The Truth. I Discharge Him. As To Sultan Chand, I Have Some Hesitation In Passing The Same Order In His Case. He Has Undoubtedly Perjured Himself Over The Matter Of The Hole In The Wall But He Is Young And Perhaps He Has Suffered Enough. Were It Not That, I Should Not Have Convicted Him Under Any Section Of The Penal Code. I Should Feel Less Inclined To Be Lenient But This Being So And As He Has Been In Custody For Five Months I Discharge Him Also.”

उपरोक्त मुकदमे में किसी पर २३ दिसम्बर १९१२ को चांदनी चौक दिल्ली में वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का आरोप नहीं लगाया गया। इन पर लगाये गये आरोपों की दोष सिद्धि पश्चात् अपील निरस्त कर दी गई एवं दया याचिका भी निरस्त कर दी गई।

लाहौर उच्च न्यायालय ने इन सबकी अपील, मृत्युदंड के रेफरेंस एवं बसंत कुमार बिस्वास की सजा को फांसी में परिवर्तन करने की ब्रिटिश सरकार की निगरानी का निस्तारण किया। लाहौर उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के दो न्यायाधीश श्री जॉन्सटॉन एवं श्री रट्टीगन ने अपील की सुनवाई कर अपना निर्णय एआईआर-१९१५, लाहौर-१६ बालमुकुंद बनाम राज्य में इस बात का उल्लेख किया कि दिल्ली बम काण्ड का कोई आरोप नहीं लगाया गया है और केवल संदेह व्यक्त किए गए हैं। न्यायाधीशों के अनुसार- “However, I Do Not Wish To Lay Stress On This For The Delhi Outrage Is Not Charged And The Matter Is Merely One Of Suspicion.”

न्यायाधीशों के अनुसार इस प्रकरण में २७ मार्च १९१३ एवं ३१ मार्च १९१४ के बीच किये गये अपराधों और षड्यंत्रों के प्रकरण की अन्वीक्षा की गई, जबकि लॉर्ड हार्डिंग पर बम दिनांक २३ दिसम्बर १९१२ को फेंका गया। स्वयं उच्च न्यायालय के शब्दों के अनुसार– “Johnstone J.-The Sessions Court, Delhi In Trial No. 6 Of 1914 Had Before It Eleven Accused Persons, The Charge Against Them, As Amended By The Learned Sessions Judge On 11th July 1914 In The Course Of The Trial, Being As Follows-

That You Between 27th Day Of March, 1913 And 31st March 1914 Both At Delhi And Lahore And Other Places In British India, Did Agree With One Another And Other Persons, To Wit, Dina Nath, Sultan Chand, Rash Bihari Bose, Hardayal, Arjan Lal Sethi, Hari Ram Sethi And Other Persons Unknown, To Commit The Offence Of Murder Under S. 302, Indian Penal Code, And That You Were Thereby Parties To A Criminal Conspiracy To Commit The Offence Of Murder; In Pursuance Of Which Conspiracy A Murder To Wit The Murder Of Ram Padarath, Was Committed At Lahore On 17th May 1913 And That You Thereby Committed Offence Punishable Under Ss. 302/102-B And 302/109 Of The Indian Penal Code And Within My Cognizance.”

जब फांसी की सजा से दंडित श्री अवधबिहारी, बालमुकुंद और अमीरचन्द की याचिकायें अंग्रेज सरकार के पास गई तो उन्होंने अपनी आंतरिक पत्रावली में स्वीकार किया कि दिल्ली बम काण्ड (हार्डिंग बम काण्ड) में कभी भी सजा नहीं दिला पायेंगे। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के अभिलेखों में उपलब्ध उक्त पत्रावली का उपरोक्त अंश निम्नलिखित प्रकार है, जिस पर तत्कालीन भारत सरकार के गृह सचिव आर. क्रेडक एवं एच. व्हीलर के हस्ताक्षर है-

“We Will Probably Never Prove To Conviction In A Court The Delhi Outrage Against Its Actual Perpetrators, But We Have Moral Certitude, And The Country At Large Knows That In This Gang Of Consprirators We Have Those Who Planned That Distardly Outrage.

Sir R. Craddock
8-3-15
H. Wheeler
27-3-15″

अमीरचन्द, अबधबिहारी एवं बालमुकुंद को दिनांक ८ मई १९१५ को दिल्ली जैल में एवं बसंत कुमार बिस्वास को १० मई १९१५ को अम्बाला की जैल में फांसी की सजा दे दी गई।



लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले को लिबर्टी विज्ञप्ति में देहली में देवी शक्ति प्रकटीकरण बताया

हिन्दुस्तान की परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिये क्रांतिकारियों ने सशस्त्र विप्लव किया और परिणामतः स्वयं फांसी के फंदों पर झूलना स्वीकार किया। उनके बलिदानी कदम की सर्वत्र देश में सराहना की जाती थी।

लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक कर ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती देने का साहसिक कार्य के पश्चात क्रांतिकारियों ने ‘लिबर्टी’ नामक विज्ञप्ति लाखों की संख्या में प्रकाशित की जिसके प्रमुख अंश निम्नांकित प्रकार थे-

“वेद गीता कुरान सब हमें आदेश देते हैं कि मातृभूमि के शत्रु को फिर वह चाहे किसी भी जाति, सम्प्रदाय, रंग और धर्म का क्यों न हो, मारना हमारा धर्म है। अन्य बड़े या छोटे क्रांतिकारी कार्यों की हम बात नहीं करते, परंतु गत दिसम्बर मास में देहली में जो देवी शक्ति प्रकट हुई वह इसका निस्संदेह प्रमाण है कि भारत के भाग्य को स्वयं भगवान बदल रहे हैं। . . . इस क्रूर अत्याचारी सरकार के प्रतिनिधि पर देहली में बम फेंकने वाला अन्य कोई नहीं स्वयं सर्व शक्तिमान परमेश्वर की आत्मा थी। यदि वह देवी इच्छा न होती तो ब्रिटिश सरकार के साधन सम्पन्न अनुचर बम फेंकने वाले को पकड़ कर आज फूले न समाते। उसके विपरीत आज वे अपने भाग्य पर रूदन कर रहे हैं। भारतर्ष के तरुणों आगे आओ, अपने को इस पवित्र धरा के योग्य पुत्र प्रमाणित करो, फिरंगी आततायियों को मातृभूमि की बलिवेदी पर बलिदान करके उन्हें अपने रोष और घृणा से अवगत करा दो।”



लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम गिराने वाले जोरावरसिंह ही थे

लॉर्ड हॉर्डिंग पर १३ दिसम्बर १९१२ को चांदनी चौक में बम फेंक कर उनकी हत्या का प्रयास करने एवं हाथी पर उनके अंगरक्षक की हत्या करने के आरोप में क्रांतिनायक रासबिहारी बोस, बालमुकुन्द, प्रताप सिंह, अमीर चन्द, अवधबिहारी, जोरावर सिंह, बसंत विश्वास, छोटेलाल, हनुमन्त सहाय आदि क्रांतिकारी उक्त घटना के समय उपस्थित थे। बम काण्ड के बाद सब क्रांतिकारी भूमिगत हो गये, लेकिन थोड़े दिनों के बाद अमीरचन्द, अवधबिहारी, बालमुकुन्द, बसंत विश्वास लाहौर बम काण्ड में पकड़े गये और इन्हें प्राण दण्ड मिला. . .।

प्रो. चिंतामणि शुक्ला एवं डॉ. अवधेश कुमार शुक्ल के अनुसा-“दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वालों के बारे में क्रांतिकारी दल के छोटेलाल और प्रताप सिंह के अनुसार जोरावर सिंह ने ही बम फेंका था। इनके अतिरिक्त ठा. केसरी सिंह बारहठ की पौत्री श्रीमती राजलक्ष्मी देवी ने इस संदर्भ में कहा था कि जब वह १४ वर्ष की थी, सन् १९३७ में वीर पुंगव जोरावर सिंह ने उन्हें चांदनी चौक में वह स्थान बताया था, जहां बुर्का पहन कर उन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम गिराया था। इनके मतों से पुष्टि होती है कि ऐतिहासिक बम गिराने वाले जोरावर सिंह ही थे।

बम काण्ड होने के बाद वीरवर जोरावर सिंह और प्रताप सिंह फरार हो गये थे। उन दिनों में बाढ़ से उमड़ती हुई यमुना पार कर राजस्थान जाने का निश्चय किया था। रात्रि में जाकर यमुना को पार करना खतरनाक था। कई घंटे तक ये दोनों पुल की लोहे की जंजीर पकड़ कर लटकते रहे, फिर अवसर पाकर इन दोनों राजस्थानी वीरों ने तैर कर उफनती यमुना को पार किया। नदी के किनारे दो पुलिस वालों को इन पर संदेह हुआ। जोरावर सिंह जी ने अपनी तलवार से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जोरावर सिंह जी जब आरा षड्यंत्र प्रकरण में अभियुक्त के रूप में फरारी अवस्था में उदयपुर पहुंचे।”



वायसराय पर बम फेंकने की करतूत इसी शरीर की थी : जोरावर सिंह बारहठ

क्रांतिकारी श्री जोरावर सिंह बारहठ को लॉर्ड हार्डिंग बम कांड बिहार के आरा के निमेज काण्ड एवं प्यारेलाल साधु हत्या काण्ड सहित राजद्रोह के मुकदमों में ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करना चाहती थी। श्री जोरावर सिंह जी बारहठ अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आना चाहते थे। फरारी के समय आप मेवाड़ व मालवा के चारणों के गांवों में अनेक वर्षों तक साधु का वेष धारण कर गुप्त रूप से रहते थे। इसी काल खण्ड में आप प्रतापगढ़ जिले के संचई गांव में राव जगमाल सिंह जी जाडावत (चारण) के यहां विराजे।

श्री जगमाल सिंह जी जाडावत ने उनको स्मरण करते हुए कहा है कि- “एक दिन नदी के किनारे हम दोनों ही बैठे थे तो संक्षिप्त में उन्होंने मुझे फरमाया कि देहली वायसराय पर किन्हीं व्यक्ति ने बम फेंका उस समय दो व्यक्ति अपनी ही चारण जाति के थे। ऐसा तुमने कभी सुना? तो मैंने उत्तर दिया कि हां सुना अवश्य लेकिन सच्चाई क्या है ? मालूम नहीं, तब एक लम्बी सांप लेकर फरमाया कि वह सारी करतूत इसी शरीर की थी, जो तुम्हारे सामने है। यही मेरे छिप कर अज्ञात अवस्था में रहने का कारण है, याद रखो अगर यह भेद तुमने किसी से प्रकट किया तो तुम्हारी भी जागीर वगैरा सब नष्ट हो जायेगी, क्योंकि तुम्हारे यहां मैं पनाह पा रहा हूं। शेष वृत्तांत तुम से फिर कभी ब्योरेवार सुनाऊंगा।”

बम फेंकने में जोरावर सिंह शामिल

स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी ने अपने एक मित्र केशवचन्द्र को बताया था कि श्री रासबिहारी बोस ने उन्हें बताया था कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में चार क्रांतिकारी सम्मिलित थे, उनमें स्वयं रासबिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, जोरावर सिंह तथा एक मुस्लिम युवक था, जिसका नाम अब उन्हें याद नहीं रहा।

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लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का कार्य जोरावर सिंह को सौंपा गया : केसरी सिंह बारहठ

श्री केसरी सिंह जी बारहठ की पौत्री श्रीमती राजलक्ष्मी साधना जी ने लिखा है कि-दिल्ली देख कर जब हम कोटा लौटे तो दाता ने हम से यात्रा का वर्णन पूछा। हमने चांदनी चौक और उस तख्त वाली बात कही तो बड़े खुश हुये। मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई जब मैंने उनसे बहुत ही आग्रह किया तब उन्होंने कहा कि “रासबिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांतिकारी दल ने यमुना के उस पार एक जगह शस्त्र और बम बनाने का केन्द्र बना रखा था। इस बात की योजना पूर्व निधार्रित हो चुकी थी कि दिल्ली को राजधानी बनाने के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंककर बताया जाये कि दिल्ली को अंग्रेजों द्वारा भारत की राजधानी बनाने से भारतीय खुश नहीं हैं। इस क्रांतिकारी दल ने पहले यह कार्य कुंवर प्रताप सिंह को सौंपा और कई महिनों तक पत्थर का निशान लगाने का प्रयास करते रहे पर जब करीब समय आया तब सबने सोचा कि प्रताप मझले कद के हैं। हो सकता है भीड़ आगे आ जाये और निशाना गलत हो जाये। इस पर यह कार्य जोरावर सिंह को सौंपा गया। निश्चित समय पर ये लोग बम लेकर नाव द्वारा यमना पार दिल्ली पहुंचे।

कुछ गोटे किनारी के कपड़े खरीद कर उसमें ये बम छिपाये, कपड़ों की पोटली उठाये नाव पर चढ़े तो बीच में किसी ने कहा-सामान नीचे रख दो गोद में क्या उठाये हो? तब जोरावर सिंह ने कहा कि-भाई हम माहेरा भरने (भात) जा रहे हैं कपड़े बिगड़ने का डर है।

इस तरह यह उस पार उतर गये। उसी पोटली में एक बुर्का भी था जो इनके नाप से सिलाया गया था। ये दोनों काका-भतीजा अपना स्थान ढूंढते पूछते चांदनी चौक पहुंच गये और वायसराय के हाथी का इंतजार करने लगे। प्रताप नीचे खड़े थे और ऊपर महिलाओं के बीच बुर्का पहन कर बम लिये जोरावर सिंह जी खड़े हो गये। उनका निशाना बहुत सधा हुआ था। ज्यों ही वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का हाथी सामने आया महिलाओं में खलबली सी मच गई और बम फेंकते समय किसी महिला की कोहनी का धक्का लग गया। इसी से निशाना थोड़ा सा चूक गया। बम होदे की बीच में लॉर्ड हार्डिंग के पीछे की तरफ पड़ा, जिससे उनके पीछे सोने का छत्र लिये जमादार वहीं लुढ़क गया और लॉर्ड हार्डिंग व उसकी पत्नी घायल हो गये।”

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बम जोरावर सिंह ने डाला था

श्री रामनारायण चौधरी

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम नारायण जी चौधरी कुंवर प्रताप बारहठ के अत्यधिक निकटवर्ती मित्र थे। वे महात्मा गांधी के भी सान्निध्य में रहे थे। श्री रामनारायण जी चौधरी ने राजस्थान के शिक्षाविद् व साहित्यकार लेखक श्री शंकर सहाय जी सक्सेना को लिखे पत्र में कहा कि-

“लॉर्ड हार्डिंग बम केस में मेरे सहपाठी और मित्र छोटालाल जैन अभियुक्त थे। मेरे सहपाठी और मित्र ठाकुर केसरी बारहठ के पुत्र प्रताप सिंह बारहठ उस कांड में शरीक ही थे। उन दोनों ने मुझे बताया कि बम जोरावर सिंह ने डाला था। बोस बाबू (रास बिहारी बोस) शरीर से ही इतने भारी थे कि यह पूर्ति का काम उनके बस का नहीं हो सकता। बहरहाल मेरे पास तो इन दो साथियों के कथन का ही आधार है और उनके लिए मैं मान ही नहीं सकता कि वे असत्य बात कहें।”

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जोरावर सिंह बारहठ ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था

“केसरी सिंह बारहठ के भाई जोरावर सिंह बारहठ, जिन्होंने १९१२ को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, सहर्ष मृत्यु का आलिंगन कर अमरता प्राप्त की थी।”

(संदर्भ : देशी राज्यों में जन जागृति : भगवान दास केला, पृ. २५)

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जोरावर सिंह ने कहा बम मैंने फेंका था

श्री जगदीश दान

एकलगढ़ मध्यप्रदेश में फरारी के कालखण्ड में स्वतंत्रता सेनानी जोरावर सिंह जी ठहरे थे। वे अमरदास साधु के वेष में श्री जगदीश दान के यहां रहते थे। श्री जगदीश दान जी पर श्री जोरावर सिंह अत्यधिक भरोसा करते थे। श्री जोरावर सिंह जी ने श्री जगदीश दान को बताया कि-

“दिल्ली में जब लॉर्ड हार्डिंग सजे हाथी के हौदे पर बैठ कर जुलूस में निकले तो गोला (बम) मैंने स्वयं एक ऊंचे मकान पर से फेंका था। हम लोग चार साथी थे। चार दिन तक हम दिल्ली में छिपे रहे पांचवे दिन हम बिखर गये।”

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जोरावर सिंह बारहठ स्मारक एकलगढ़ (मध्यप्रदेश)

क्रांतिकारी वीर श्री जोरावर सिंह बारहठ सुविख्यात आरा कांड, बिहार के मुख्य अभियुक्त थे। २३ दिसम्बर १९१२ को आपने अन्य साथियों के साथ मिलकर तत्कालीन ब्रिटिश वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक दिल्ली में बम फेंका। आपको कोटा हत्याकांड में मुल्जिम बनाकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आप आजीवन अंग्रेज शासन के हाथ नहीं आये और सत्ताइस वर्ष तक गिरफ्तारी का वारंट लेकर अज्ञातवास में रहे, जिसमें बीस वर्ष से ज्यादा आप एकलगढ़ मुख्य केन्द्र बनाकर पुराने सीतामऊ राज्य के गांव में रहे। इस इलाके में आप नाम बदलकर बाबा अमरदास जी के नाम से जाने जाते थे।

भुज तकियो त्रण घासियो, पुहुमि पट पोढ़ेह।
अध भूखो उठे जोरो, अम्बर ने ओढ़ेह।

(उपरोक्त दोहा श्री इन्द्र सिंह जी, एकलगढ़ ने सुनाया)

~~स्वातंत्र्य राजसूय यज्ञ में बारहठ परिवार की महान आहूति – ओंकार सिंह लखावत

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  • अड़ियो दिल्ली आंगणै – गिरधरदान रतनू दासोड़ी
  • रंग जोरावर रंग – डॉ. गजादान चारण ‘शक्तिसुत’
  • 23 दिसम्बर 2019 शौर्य दिवस पर विशेष पड़ताल – चारणत्व मैग्जीन
  • राजस्थान के अमर स्वतंत्रता सेनानी जोरावरसिंह बारहठ जयंती पर विशेष आलेख
  • ठाकुर जोरावरसिंह बारहठ
  • वीरवर ठा. जोरावरसिंह बारहठ द्वारा लार्ड हार्डींग्ज पर बम फेंकने की घटना पर स्वर्गीय राजलक्ष्मीजी साधना के संस्मरण

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